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ई-चालान

चालान छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के नियम 7 (a) एवं 8 (b) के तहत् शासकीय प्राप्तियों को शासन के खाते में जमा करने हेतु एक मानक प्रपत्र (form) है। यह प्रपत्र (form) शासकीय प्राप्तियों (जैसे वाणिज्यिक कर (VAT), आबकारी कर, भू-राजस्व इत्यादित) को निजी संस्थानों, व्यक्तियों इत्यादि के माध्यम से संग्रहण हेतु तैयार किया गया है। चालान के भुगतान शासन द्वारा अधिकृत बैंको में ही स्वीकार किये जाते है, जिस हेतु किसी भी व्यक्ति को स्वयं बैंक जाकर चालान के माध्यम से शासकीय प्राप्तियों को जमा करने हेतु लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है।

 

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नवीनतम टेक्नाॅलाजी का इस्तेमाल करते हुए आॅनलाईन तरीके से शासकीय प्राप्तियों को जमा करने हेतु ‘ई-चालान’ को प्रारंभ किया गया है। ‘ई-चालान’ के माध्यम से शासकीय प्राप्तियों को जमा करने हेतु एक व्यक्ति को शासन द्वारा निर्धारित बैंको में से किसी भी एक बैंक में आॅनलाईन बैंक खाता (इंटरनेट बैंकिंग खाता) होना चाहिए। ‘ई-चालान’ छ.ग. शासन कोषालय संहिता के नियम 64-A एवं 64-B द्वारा अनुमोदित संशोधित चालान प्रपत्र है जिसमे भुगतान इंटरनेट के माध्यम से आॅनलाईन किया जा सकता है एवं बैंक के माध्यम से निर्धारित कोषालय के उक्त प्राप्तियों का लेखांकन किया जाता है। ई-चालान साॅफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से संचालित होता है, जिसमे किसी व्यक्ति को आवश्यकतानुसार आॅनलाईन फार्म भरना होता है, जिसके पश्चात् संबंधित बैंक की वेबसाईट पर जाकर आॅनलाईन भुगतान करना पड़ता है। भुगतान की प्रकिया सफलतापूर्वक संपादित होने के पश्चात् ई-चालान की हार्ड-काॅपी साॅफ्टवेयर में प्रदर्शित होती है जिसे प्रिंट करने के पश्चात् संबंधित विभाग को जमा कर सकते है। साथ ही ई-चालान की प्रति संबंधित व्यक्ति को दिये गये ई-मेल एकाउंट पर भी प्रेषित कर दी जाती है। उपरोक्तानुसार जमा किये गये ई-चालान की पुष्टि भी ई-चालान की वेबसाईट से की जा सकती है।

पर जाएँ: https://echallan.cg.nic.in/

चॉइस सेंटर

जिला कोषालय, कलेक्ट्रेट परिसर, महासमुंद
स्थान : जिला कोषालय महासमुंद | पिन कोड : 493445