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मूल निवासी प्रमाण पत्र

योग्यता :

1. आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए. 2. निवास प्रमाण पत्र. 3. आवास प्रमाण पत्र..

    1. निम्नलिखित चार शर्तों के किसी भी एक शर्तों संतोषजनक होने वाले व्यक्ति को छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवास के रूप में विचार किया जाएगा:-
      1. व्यक्ति छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है.
      2. (a) व्यक्ति यदि या (b) उसके माता-पिता में से किसी, या (c) उसके माता-पिता में से कोई भी जीवित हैं, तो उसकी कानूनी अभिभावक कम से कम 15 साल के लिए छत्तीसगढ़ में एक सतत प्रवास है.
    1. उसके माता-पिता में से किसी के हैं (a)राज्य सरकार के कर्मचारी सेवा में या सेवानिवृत्त रहे है या (b) केंद्रीय सरकार है. छत्तीसगढ़ में काम कर रहे नौकर.
    2. (a) व्यक्ति, 
      या (b) अपने माता पिता पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य में कोई अचल संपत्ति, उद्योग या व्यापार के कब्जे में है.

उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के अलावा व्यक्ति भी नीचे दिए गए कम से कम एक शर्त को पूरा करेगा:
5. व्यक्ति कम से कम 3 साल के लिए, छत्तीसगढ़ या वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल अविभाजित मध्य प्रदेश के जिले के शैक्षिक संस्थानों में से किसी भी शिक्षण संस्थान से शिक्षा प्राप्त की है. 6. व्यक्ति छत्तीसगढ़ के शैक्षिक संस्थान का किसी से निम्नलिखित परीक्षाओं पारित कर दिया गया है

  1. हायर सेकेंडरी परीक्षा या कक्षा आठ की परीक्षा, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी भी सरकारी संगठन में किसी भी संस्थान में प्रवेश या सेवा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में से किसी से स्नातक या उच्च डिग्री या तो प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो.
  2. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी भी सरकारी संगठन में किसी भी संस्थान में प्रवेश या सेवा के लिए प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो तो कक्षा आठ की परीक्षा, विश्वविद्यालय या बोर्ड या समकक्ष परीक्षा में से किसी से इंटरमीडिएट या तो उच्चतर माध्यमिक है.
  3. किसी भी अन्य मामले में, कक्षा पांच की परीक्षा.

7. अन्य सभी मामलों के लिए, उपर्युक्त के अलावा अन्य, निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होगा

  1. पति या छत्तीसगढ़ राज्य में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बच्चों को
  2. पति या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों के बच्चों.
  3. पति या छत्तीसगढ़ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संवैधानिक या वैधानिक पद धारण व्यक्तियों के बच्चे
  4. पति या छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन स्थापित किसी भी संस्थान या निगम या बोर्ड या आयोग में कार्यरत नामित अधिकारियों / अधिकारियों / कर्मचारियों के बच्चे

पति या ऊपर मापदंडों के अनुसार छत्तीसगढ़ के एक स्थानीय निवासी है, जो व्यक्ति के बच्चों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासियों के रूप में विचार किया जाएगा.

संलग्न-पत्रादि:

संलग्न-पत्रादि मापदंडों के अनुसार क्रम 1 से 4
कोई भी दस्तावेज क्रम 1 से 4 में से

  1. आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र.
  2. i. संबंधित व्यक्ति का राशन कार्ड ii.पार्स किया गया से प्रमाण पत्र उम्मीदवार एक नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है. iii.प्रमाणपत्र पटवारी या पंच या विधायक उम्मीदवार एक ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है. पाइंट के लिए 2(c) पात्रता मानदंड में कहा गया है i. माता-पिता की मृत्यु के प्रमाण पत्र; और ii.
  3. अदालत के आदेश या कानूनी अभिभावक की वैधता बताते हुए एक होगा.
  4. नियोक्ता से प्रमाणपत्र
  5. निम्नलिखित में से संपत्ति से संबंधित कोई कागजात
  6. i. बिक्रीनामा ii.टैक्स रसीद आरएमसी द्वारा जारी

  7. शैक्षिक संस्थान से प्रमाण पत्र.
  8. उक्त प्रासंगिक परीक्षाओं में से किसी के सर्टिफिकेट / मार्क-शीट
  9. (a) हायर सेकेंडरी परीक्षा या आठवीं कक्षा की परीक्षा (b) Class VIII परीक्षा (c) Class V परीक्षा

  10. व्यक्ति की सेवा पुस्तिका.

शुल्क विवरण:

30.00/-

प्रमाण पत्र जारी होने की अनुमानित तिथि :

समान्यतः आवेदन करने के १५ दिनों के अन्दर कोई भी प्रतिक्रिया दी जाएगी

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लोक सेवा केन्द्र, तहसील कार्यालय मेन रोड महासमुंद

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